मधुबनी: जब डीएम, एसपी कार्यालय परिसर ने ही कोर्ट का नोटिस चिपका दिया जाए कि 15 दिन में पूरे समाहरणालय को नीलाम कर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा। शायद आपको लगेगा कि ये कोई मजाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के चलते मधुबनी व्यवहार न्यायालय ने मधुबनी कलेक्ट्रेट (समाहरणालय) की नीलामी का आदेश दे दिया है। यह आदेश 4 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की बकाया राशि के भुगतान न होने पर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर तय राशि 15 दिनों के अंदर नहीं चुकाई गई, तो प्रशासनिक मुख्यालय की संपत्ति की नीलामी होगी।
मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी करने का आदेश प्रधान जिला कोर्ट ने दिया है।
(फोटो- आस्था न्यूज)
मधुबनी के डीएम और एसपी कार्यालय में कोर्ट का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों में ₹4.17 करोड़ की राशि नहीं चुकाई गई तो पूरा समाहरणालय नीलाम कर दिया जाएगा। यह आदेश हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस घनश्याम प्रसाद की ओर से 20 अगस्त 2014 को पारित आदेश के अनुपालन में दिया गया है। यह मामला रतन कुमार केडिया, निदेशक - मेसर्स राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्रा. लि., बनाम पंडौल कोऑपरेटिव सूत मिल, बिहार सरकार एवं अन्य के बीच चल रहा है।
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