बिहार के 4476 पैक्स और व्यापार मंडल को गेहूं खरीद के लिए चयन कर 208 करोड़ कैश क्रेडिट सहकारी बैंकों द्वारा दिया जा चुका है।
भारत सरकार ने गेहूं व्यापारियों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसमें उन्हें हर हफ्ते स्टॉक की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी। यह कदम गेहूं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। स्टॉक लिमिट 31 मार्च को खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। भारत सरकार ने गेहूं के कारोबारियों के लिए नया नियम बनाया है। 1 अप्रैल से गेहूं उद्योग और व्यापारियों को हर हफ्ते अपने स्टॉक की जानकारी एक पोर्टल पर देनी होगी। सरकार यह कदम खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने और गलत तरीके से कीमतों में होने वाली बढ़त को रोकने के लिए है। गेहूं पर लगी मौजूदा स्टॉक लिमिट 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। अब व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी चेन वाले खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की जानकारी देनी होगी। ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि कोई नया आदेश न आ जाए
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